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भारतीय वन अधिनियम, 1927 की परिभाषा में संशोधन _______ के अनुसार, बाँस अब पेड़ (वृक्ष) का हिस्सा नहीं है।

20233M#mppsc-forest#pyq#mcq#2023
A.2018 के अधिनियम 7सही
B.2018 के अधिनियम 5
C.2018 के अधिनियम 6
D.2018 के अधिनियम 4
व्याख्या एवं हल

सही उत्तर: (A) 2018 के अधिनियम 7

भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 7) ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 के तहत 'वृक्ष' की परिभाषा में संशोधन किया, जिसके तहत गैर-वन क्षेत्रों में उगाए गए बांस को वृक्ष की श्रेणी से स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया।

In English (Question & Model Answer)

The bamboo is no more a part of tree as per definition of Indian Forest Act, 1927 according to the Amendment _______

A.By Act 7 of 2018Correct
B.By Act 5 of 2018
C.By Act 6 of 2018
D.By Act 4 of 2018

Correct Answer: (A) By Act 7 of 2018

The Indian Forest (Amendment) Act, 2018 (Act 7 of 2018) amended the definition of 'tree' under Section 2 of the Indian Forest Act, 1927, explicitly omitting bamboo grown in non-forest areas from being classified as a tree.

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