मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र›खण्ड-अ: राजनीति विज्ञान›इकाई-4 मध्यप्रदेश का कार्यपालिका, विधायिका एवं आयोग›जवाबदेही एवं अधिकार- प्रतिस्पर्धा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग›केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना कैसे की जाती है ?

केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना कैसे की जाती है ?

20153M
आदर्श उत्तर

राज्य वित्त आयोग के गठन के संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 243-I एवं 243-Y):

  • संवैधानिक अधिदेश: 73वें व 74वें संशोधन के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है।
  • संरचना: राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर तय की जाती है; इसमें सामान्यतः लोक वित्त व प्रशासन विशेषज्ञ एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य शामिल होते हैं जो पंचायतों व नगर निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण की सिफारिश करते हैं।

In English (Question & Model Answer)

How is the Central Information Commission established ?

Provisions for Composition of State Finance Commission (Article 243-I & 243-Y):

  • Constitutional Mandate: Constituted by the Governor every 5 years following the 73rd and 74th Amendments.
  • Composition: Determined by State Legislature by law; typically consists of a Chairman and qualified members in public finance, economics, and local administration.
इस प्रश्न को संदर्भ में देखें →
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