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चुनाव के दिन राजनैतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता क्या होती है ?

20163M
आदर्श उत्तर

मतदान दिवस पर राजनीतिक दलों हेतु आदर्श आचार संहिता (MCC):

  • प्रचार पर पूर्ण रोक: मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार, लाउडस्पीकर तथा दलीय झंडे/चिह्न ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित (RPA 1951 धारा 130)।
  • पहचान पर्चियां (Slips): मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे सफेद कागज पर होंगी, जिन पर दल का नाम या चुनाव चिह्न नहीं होगा।
  • शराब व वाहन प्रतिबंध: मतदान दिवस पर मदिरा वितरण पर पूर्ण पाबंदी (ड्राई डे) तथा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने हेतु वाहन उपलब्ध कराने पर कानूनी रोक।

In English (Question & Model Answer)

What is model code of conduct to be followed by political parties on the polling day ?

Model Code of Conduct (MCC) on Polling Day:

  • Prohibition on Campaigning: Total ban on election canvassing, party badges/symbols within 100 meters of polling stations (Section 130, RPA 1951).
  • Voter Assistance & Identity Slips: Identity slips issued to voters must be on plain white paper with no party name or candidate symbol.
  • Liquor and Transport Restrictions: Complete ban on serving liquor (Dry Day) and strict prohibition on providing free transport/vehicles to ferry voters to/from booths.
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