मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र›खण्ड-ब: समाजशास्त्र›इकाई-2 भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियाँ›अपराध का बदलता परिदृश्य- नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा›"एक पति अपनी पत्नी के प्रति 'वैवाहिक दायित्व बोध' नहीं रखता है।" क्या

"एक पति अपनी पत्नी के प्रति 'वैवाहिक दायित्व बोध' नहीं रखता है।" क्या यह घरेलू हिंसा में सम्मिलित होता है अथवा नहीं ?

20163M
आदर्श उत्तर

सामाजिक रूप से वंचित वर्गों हेतु संवैधानिक प्रावधान:

  • मौलिक अधिकार (भाग-III): अनुच्छेद 15(4) (शैक्षणिक उत्थान हेतु विशेष प्रावधान), अनुच्छेद 16(4) (सरकारी नौकरियों में आरक्षण) तथा अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का पूर्ण अंत)।
  • निदेशक तत्व व राजनीतिक प्रतिनिधित्व: अनुच्छेद 46 (कमजोर वर्गों के हितों की अभिवृद्धि), अनुच्छेद 330 व 332 (संसद व विधानसभाओं में सीटें आरक्षित) तथा राष्ट्रीय आयोग (अनु. 338, 338A, 338B)।

In English (Question & Model Answer)

"A husband not have sense of marital responsibilities to her wife." Is it domestic violence or not ?

Constitutional Provisions for Socially Deprived Classes (SCs/STs/SEBCs):

  • Fundamental Rights (Part III): Article 15(4) (educational advancement), Article 16(4) (job reservations), and Article 17 (abolition of untouchability).
  • DPSPs & Representation: Article 46 (promotion of educational/economic interests), Article 330/332 (reserved seats in Lok Sabha and State Legislative Assemblies), and National Commissions (Arts. 338, 338A, 338B).
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