मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र›खण्ड-अ: राजनीति विज्ञान›इकाई-1 संविधान एवं मौलिक अधिकार›संघवाद- केन्द्र-राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका›भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323-A में क्या प्रावधान है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323-A में क्या प्रावधान है?

20173M
आदर्श उत्तर

भारतीय संविधान में 'स्वतंत्रता का अधिकार' (अनुच्छेद 19–22):

  • अनुच्छेद 19: नागरिकों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं (विचार व अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ निर्माण, संचरण, निवास एवं व्यापार/आजीविका) की गारंटी।
  • सुरक्षात्मक प्रावधान (अनुच्छेद 20–22): अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनु. 20), प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (अनु. 21), शिक्षा का अधिकार (अनु. 21A) तथा मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण (अनु. 22)।

In English (Question & Model Answer)

What is the provision in Article 323-A of the Constitution of India?

Right to Freedom (Articles 19–22):

  • Article 19: Guarantees six democratic freedoms (speech & expression, assembly, association, movement, residence, and profession) subject to reasonable restrictions.
  • Protective Shield (Articles 20–22): Protection in conviction (Art. 20), Right to Life & Personal Liberty (Art. 21), Right to Education (Art. 21A), and protection against arbitrary arrest (Art. 22).
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