मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्नपत्र›खण्ड-अ: दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी›इकाई-4 लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य›भ्रष्टाचार - भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज, सूचनातंत्र, परिवार एवं व्हिसिलब्लोअर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपरेंसी इन्टरनेशनल, लोकपाल एवं लोकायुक्त›भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुसार 'पब्लिक ड्यूटी' का क्या

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुसार 'पब्लिक ड्यूटी' का क्या अभिप्राय है?

20193M
आदर्श उत्तर

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अनुसार 'लोक कर्तव्य' (धारा 2(b)):

  • परिभाषा: ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या संपूर्ण समुदाय का हित निहित हो।
  • महत्व: लोक कर्तव्यों के निर्वहन में रिश्वतखोरी, पक्षपात या पद के दुरुपयोग को इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है।

In English (Question & Model Answer)

What does 'Public duty' mean under the Prevention of Corruption Act, 1988?

Public Duty (Sec 2(b), Prevention of Corruption Act, 1988):

  • Definition: A duty in the discharge of which the State, the public, or the community at large has an interest.
  • Significance: Any public servant discharging such official responsibilities is subject to penal provisions for bribery and criminal misconduct.
इस प्रश्न को संदर्भ में देखें →
निशुल्क एंड्रॉइड ऐप

स्टेट PYQ ऐप पर बेहतर अभ्यास करें

⚡ एरर डायरी · ⏱ मेन्स आंसर पेसर टाइमर · 📴 ऑफलाइन रिवीजन वॉल्ट

डाउनलोड करेंGoogle Play