मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र›खण्ड-ब: समाजशास्त्र›इकाई-5 मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएँ›सामाजिक वर्गों और उनके कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे- वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएँ, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे›भारत के कानून के तहत किन बच्चों को गोद लिया जा सकता है ?

भारत के कानून के तहत किन बच्चों को गोद लिया जा सकता है ?

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आदर्श उत्तर

गोद लिए जाने योग्य बच्चे (Adoptable Children): अनाथ (Orphan), परित्यक्त (Abandoned), अभ्यर्पित (Surrendered) बच्चे जिन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा समुचित जांच के बाद विधिक रूप से 'दत्तक ग्रहण हेतु मुक्त' (Legally Free for Adoption) घोषित किया गया हो।

In English (Question & Model Answer)

Which children can be adopted under the law of India ?

Children Eligible for Adoption under Indian Law: Orphaned, abandoned, or surrendered children who have been formally declared 'legally free for adoption' by the Child Welfare Committee (CWC) under the Juvenile Justice (JJ) Act.

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