मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र›खण्ड-ब: समाजशास्त्र›इकाई-5 मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएँ›सामाजिक वर्गों और उनके कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे- वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएँ, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे›भारतीय कानून के तहत बच्चे को कौन गोद ले सकते हैं ?

भारतीय कानून के तहत बच्चे को कौन गोद ले सकते हैं ?

20204M
आदर्श उत्तर

कौन गोद ले सकते हैं: भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (NRI), भारत के विदेशी नागरिक (OCI) कार्डधारक तथा विदेशी नागरिक जो CARA और किशोर न्याय (JJ) अधिनियम 2015 के तहत निर्धारित आयु व पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

In English (Question & Model Answer)

Who can adopt a child under Indian Law ?

Who Can Adopt under Indian Law: Resident Indian citizens, Non-Resident Indians (NRIs), Overseas Citizens of India (OCI cardholders), and foreign nationals fulfilling age and eligibility criteria stipulated under the Juvenile Justice Act 2015 and CARA regulations.

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