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बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार बाल श्रम क्या है ?

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आदर्श उत्तर

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) के अनुसार बाल श्रम:

  • बालक की परिभाषा: वह व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
  • प्रतिबंध का दायरा: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है (पारिवारिक व्यवसाय में स्कूल समय के बाद को छोड़कर)।
  • किशोर (14-18 वर्ष): खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध।

In English (Question & Model Answer)

What is child labour according to Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 ?

Definition of Child Labour under Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 (amended 2016):

  • Definition of Child: Any person who has not completed 14 years of age.
  • Statutory Prohibition: Complete ban on the employment of children below 14 years in all occupations and processes (with narrow exceptions for family enterprises outside school hours).
  • Adolescent (14–18 years): Prohibited from working in hazardous occupations and processes.
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