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स्वयं को सचिव, उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन मानते हुए सभी जिलाधिकारियों को खनन नियमावली में हुए संशोधन के संदर्भ में एक शासकीय पत्र लिखिए।

202113M
आदर्श उत्तर

प्रारूप लेखन: शासकीय पत्र (Official Government Letter)

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-2, भोपाल (म.प्र.) - 462004

क्रमांक: फा.क्र. 12-38/2021/खनिज/बारह                                                 भोपाल, दिनांक: 15 जुलाई 2021

प्रेषक:
अशोक बर्णवाल, भा.प्र.से.
सचिव, मध्य प्रदेश शासन

सेवा में,
समस्त जिला कलेक्टर / जिला दंडाधिकारी,
मध्य प्रदेश।

विषय: मध्य प्रदेश गौण खनिज (खनन एवं उत्खनन) नियमावली में संशोधित प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अवैध उत्खनन पर रोकथाम बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में खनिज संपदा के वैज्ञानिक व पर्यावरण-अनुकूल दोहन को बढ़ावा देने, राजस्व क्षरण को रोकने तथा खनन आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 'मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली' में महत्वपूर्ण संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

उक्त संशोधित नियमावली के अंतर्गत निम्नलिखित अनिवार्य प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:

  • शत-प्रतिशत पारदर्शी ई-नीलामी: समस्त गौण खनिज खदानों (रेत, गिट्टी, पत्थर, मुरम आदि) के खनन पट्टे अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ई-टेंडरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया द्वारा ही स्वीकृत किए जावेंगे।
  • पर्यावरणीय स्वीकृति (SEIAA) की अनिवार्यता: राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) से विधिवत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा अनुमोदित खनन योजना (Mining Plan) के बिना किसी भी खदान का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  • डिजिटल ई-ट्रांजिट पास (e-TP) एवं जीपीएस ट्रैकिंग: खनिजों के परिवहन हेतु क्यूआर-कोड युक्त डिजिटल ई-टीपी अनिवार्य होगी। बिना ई-टीपी खनिज ले जाने वाले वाहनों को सीधे 'अवैध परिवहन' मानकर जब्त किया जाए।
  • कठोर दंडात्मक अर्थदंड एवं राजसात की कार्यवाही: अवैध उत्खनन व भंडारण पाए जाने पर खनिज के बाजार मूल्य का 15 गुना जुर्माना आरोपित किया जाए तथा अवैध खनन में प्रयुक्त डंपर, पोकलेन व जेसीबी मशीनों को अनिवार्य रूप से राजसात (Confiscation) किया जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुलिस तथा खनिज विभाग का संयुक्त उड़नदस्ता (Flying Squad) गठित कर अवैध खनन के विरुद्ध सघन अभियान चलाएं तथा पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
(अशोक बर्णवाल, भा.प्र.से.)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन एवं उद्योग विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक: फा.क्र. 12-38/2021/खनिज/बारह/1420                                                 भोपाल, दिनांक: 15 जुलाई 2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कड़ाई से अनुपालनार्थ प्रेषित:
1. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, म.प्र., भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश।
3. समस्त जिला खनिज अधिकारी, मध्य प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर/-
सचिव (खनिज)

In English (Question & Model Answer)

स्वयं को सचिव, उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन मानते हुए सभी जिलाधिकारियों को खनन नियमावली में हुए संशोधन के संदर्भ में एक शासकीय पत्र लिखिए।

[Note for English Medium Aspirants]: As per official MPPSC Examination Rules, Paper 6 (Hindi Essay and Administrative Drafting / हिन्दी निबंध एवं प्रारूप लेखन) must be attempted exclusively in Hindi (Devanagari script) by all candidates regardless of their opted medium for GS1–GS4. Answers written in English are not evaluated in the actual examination. The authentic Hindi model answer is provided below for your preparation.

प्रारूप लेखन: शासकीय पत्र (Official Government Letter)

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-2, भोपाल (म.प्र.) - 462004

क्रमांक: फा.क्र. 12-38/2021/खनिज/बारह                                                 भोपाल, दिनांक: 15 जुलाई 2021

प्रेषक:
अशोक बर्णवाल, भा.प्र.से.
सचिव, मध्य प्रदेश शासन

सेवा में,
समस्त जिला कलेक्टर / जिला दंडाधिकारी,
मध्य प्रदेश।

विषय: मध्य प्रदेश गौण खनिज (खनन एवं उत्खनन) नियमावली में संशोधित प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अवैध उत्खनन पर रोकथाम बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में खनिज संपदा के वैज्ञानिक व पर्यावरण-अनुकूल दोहन को बढ़ावा देने, राजस्व क्षरण को रोकने तथा खनन आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 'मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली' में महत्वपूर्ण संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

उक्त संशोधित नियमावली के अंतर्गत निम्नलिखित अनिवार्य प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:

  • शत-प्रतिशत पारदर्शी ई-नीलामी: समस्त गौण खनिज खदानों (रेत, गिट्टी, पत्थर, मुरम आदि) के खनन पट्टे अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ई-टेंडरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया द्वारा ही स्वीकृत किए जावेंगे।
  • पर्यावरणीय स्वीकृति (SEIAA) की अनिवार्यता: राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) से विधिवत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा अनुमोदित खनन योजना (Mining Plan) के बिना किसी भी खदान का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  • डिजिटल ई-ट्रांजिट पास (e-TP) एवं जीपीएस ट्रैकिंग: खनिजों के परिवहन हेतु क्यूआर-कोड युक्त डिजिटल ई-टीपी अनिवार्य होगी। बिना ई-टीपी खनिज ले जाने वाले वाहनों को सीधे 'अवैध परिवहन' मानकर जब्त किया जाए।
  • कठोर दंडात्मक अर्थदंड एवं राजसात की कार्यवाही: अवैध उत्खनन व भंडारण पाए जाने पर खनिज के बाजार मूल्य का 15 गुना जुर्माना आरोपित किया जाए तथा अवैध खनन में प्रयुक्त डंपर, पोकलेन व जेसीबी मशीनों को अनिवार्य रूप से राजसात (Confiscation) किया जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुलिस तथा खनिज विभाग का संयुक्त उड़नदस्ता (Flying Squad) गठित कर अवैध खनन के विरुद्ध सघन अभियान चलाएं तथा पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/-
(अशोक बर्णवाल, भा.प्र.से.)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन एवं उद्योग विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक: फा.क्र. 12-38/2021/खनिज/बारह/1420                                                 भोपाल, दिनांक: 15 जुलाई 2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कड़ाई से अनुपालनार्थ प्रेषित:
1. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, म.प्र., भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश।
3. समस्त जिला खनिज अधिकारी, मध्य प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर/-
सचिव (खनिज)

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