स्वयं को सचिव, शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन मानते हुए एक परिपत्र लिखिए जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि विभागीय सभी कर्मचारी अपने कार्यालयों में समय से उपस्थित हों एवं कार्य समाप्ति के उपरांत ही कार्यालय छोड़ें।
प्रारूप लेखन: परिपत्र (Government Circular)
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-1, भोपाल (म.प्र.) - 462004
क्रमांक: एफ 44-18/2021/शिक्षा/20-2 भोपाल, दिनांक: 20 अगस्त 2021
परिपत्र (CIRCULAR)
प्रति,
1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक (लोक शिक्षण),
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) / जिला परियोजना समन्वयक (DPC),
3. समस्त प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / कार्यालय प्रमुख,
स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश।
विषय: विभागीय कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में कार्य-संस्कृति, समय-पालन (Punctuality) एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने बाबत।
राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के संभागीय, जिला एवं विकासखंड स्तरीय कार्यालयों तथा विद्यालयों में कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्धारित शासकीय कार्य-समय का निष्ठापूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है। अनाधिकृत विलंब से कार्यालय आना तथा कार्य समाप्ति से पूर्व ही कार्यालय छोड़ना लोक सेवा वितरण, जन-शिकायतों के निराकरण तथा शासकीय कार्यकुशलता पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
अतः प्रशासनिक अनुशासन एवं कार्य-संस्कृति को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:
- कार्यालयीन समय की अनिवार्यता: विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्येक कार्यदिवस पर प्रातः 10:00 बजे अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराएंगे तथा निर्धारित समय सायं 06:00 बजे (अथवा तात्कालिक शासकीय कार्य पूर्ण होने) के उपरांत ही कार्यालय छोड़ेंगे।
- बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं 'सार्थक' ऐप का प्रयोग: उपस्थिति अनिवार्यतः आधार-सक्षम बायोमेट्रिक मशीन अथवा शासन के अधिकृत 'सार्थक ऐप' (Sarthak Mobile App) के माध्यम से दर्ज की जाएगी।
- अनधिकृत अनुपस्थिति एवं विलंब पर अनुशासनात्मक कार्रवाई: माह में दो से अधिक बार 15 मिनट से अधिक विलंब से आने पर एक दिवस का आकस्मिक अवकाश (CL) काटा जाएगा। बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहने पर 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' (No Work, No Pay) का नियम लागू होगा तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- दैनिक उपस्थिति समीक्षा: समस्त कार्यालय प्रमुख एवं प्राचार्य प्रतिदिन प्रातः 10:15 बजे उपस्थिति की समीक्षा कर औचक निरीक्षण करेंगे।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ताक्षर/-
(रश्मि अरुण शमी, भा.प्र.से.)
प्रमुख सचिव / सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
पृष्ठांकन क्रमांक: एफ 44-18/2021/शिक्षा/20-2/1650 भोपाल, दिनांक: 20 अगस्त 2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कड़ाई से अनुपालनार्थ प्रेषित:
1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), म.प्र., भोपाल।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र (RSK), भोपाल।
3. समस्त संभागीय आयुक्त / समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।
हस्ताक्षर/-
सचिव (स्कूल शिक्षा)
In English (Question & Model Answer)
स्वयं को सचिव, शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन मानते हुए एक परिपत्र लिखिए जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि विभागीय सभी कर्मचारी अपने कार्यालयों में समय से उपस्थित हों एवं कार्य समाप्ति के उपरांत ही कार्यालय छोड़ें।
[Note for English Medium Aspirants]: As per official MPPSC Examination Rules, Paper 6 (Hindi Essay and Administrative Drafting / हिन्दी निबंध एवं प्रारूप लेखन) must be attempted exclusively in Hindi (Devanagari script) by all candidates regardless of their opted medium for GS1–GS4. Answers written in English are not evaluated in the actual examination. The authentic Hindi model answer is provided below for your preparation.
प्रारूप लेखन: परिपत्र (Government Circular)
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-1, भोपाल (म.प्र.) - 462004
क्रमांक: एफ 44-18/2021/शिक्षा/20-2 भोपाल, दिनांक: 20 अगस्त 2021
परिपत्र (CIRCULAR)
प्रति,
1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक (लोक शिक्षण),
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) / जिला परियोजना समन्वयक (DPC),
3. समस्त प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / कार्यालय प्रमुख,
स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश।
विषय: विभागीय कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में कार्य-संस्कृति, समय-पालन (Punctuality) एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने बाबत।
राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के संभागीय, जिला एवं विकासखंड स्तरीय कार्यालयों तथा विद्यालयों में कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्धारित शासकीय कार्य-समय का निष्ठापूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है। अनाधिकृत विलंब से कार्यालय आना तथा कार्य समाप्ति से पूर्व ही कार्यालय छोड़ना लोक सेवा वितरण, जन-शिकायतों के निराकरण तथा शासकीय कार्यकुशलता पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
अतः प्रशासनिक अनुशासन एवं कार्य-संस्कृति को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:
- कार्यालयीन समय की अनिवार्यता: विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्येक कार्यदिवस पर प्रातः 10:00 बजे अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराएंगे तथा निर्धारित समय सायं 06:00 बजे (अथवा तात्कालिक शासकीय कार्य पूर्ण होने) के उपरांत ही कार्यालय छोड़ेंगे।
- बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं 'सार्थक' ऐप का प्रयोग: उपस्थिति अनिवार्यतः आधार-सक्षम बायोमेट्रिक मशीन अथवा शासन के अधिकृत 'सार्थक ऐप' (Sarthak Mobile App) के माध्यम से दर्ज की जाएगी।
- अनधिकृत अनुपस्थिति एवं विलंब पर अनुशासनात्मक कार्रवाई: माह में दो से अधिक बार 15 मिनट से अधिक विलंब से आने पर एक दिवस का आकस्मिक अवकाश (CL) काटा जाएगा। बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहने पर 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' (No Work, No Pay) का नियम लागू होगा तथा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- दैनिक उपस्थिति समीक्षा: समस्त कार्यालय प्रमुख एवं प्राचार्य प्रतिदिन प्रातः 10:15 बजे उपस्थिति की समीक्षा कर औचक निरीक्षण करेंगे।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ताक्षर/-
(रश्मि अरुण शमी, भा.प्र.से.)
प्रमुख सचिव / सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
पृष्ठांकन क्रमांक: एफ 44-18/2021/शिक्षा/20-2/1650 भोपाल, दिनांक: 20 अगस्त 2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कड़ाई से अनुपालनार्थ प्रेषित:
1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), म.प्र., भोपाल।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र (RSK), भोपाल।
3. समस्त संभागीय आयुक्त / समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।
हस्ताक्षर/-
सचिव (स्कूल शिक्षा)