मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र›खण्ड-अ: राजनीति विज्ञान›इकाई-2 संस्थागत ढांचा एवं राजनीतिक गत्यात्मकता›भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग›मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार

मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है?

20223M
आदर्श उत्तर

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को पद से हटाने की प्रक्रिया तय करने वाला प्राधिकारी:

  • संवैधानिक प्राधिकारी: भारतीय संसद (Parliament), अनुच्छेद 324(5) सपठित अनुच्छेद 124(4) एवं न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत।
  • प्रक्रिया: संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान)।

In English (Question & Model Answer)

Who has the authority to decide the procedure for impeachment of the Chief Election Commissioner?

Authority Deciding Procedure for Removal of Chief Election Commissioner:

  • Authority: The Parliament of India (संसद) under Article 324(5) read with Article 124(4) and the Judges (Inquiry) Act, 1968.
  • Process: Removed by the President only after an address passed by both Houses of Parliament with a Special Majority (2/3rd members present & voting) on grounds of proved misbehaviour or incapacity.
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