स्वयं को उपसचिव, खाद्यान्न विभाग, मध्य प्रदेश शासन मानते हुए, सभी जिला अधिकारियों को खाद्यान्न आपूर्ति हेतु परिपत्र जारी कीजिए।
प्रारूप लेखन: परिपत्र (Government Circular)
मध्य प्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.) - 462004
क्रमांक: एफ 5-28/2022/खाद्य/29-1 भोपाल, दिनांक: 15 नवंबर 2022
परिपत्र (CIRCULAR)
प्रति,
समस्त जिला कलेक्टर / जिला दंडाधिकारी,
मध्य प्रदेश।
विषय: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत निर्बाध खाद्यान्न आपूर्ति, उचित मूल्य दुकानों पर अग्रिम भण्डारण एवं सघन निगरानी सुनिश्चित करने बाबत।
राज्य के समस्त पात्र अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA, 2013) तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत समय पर गुणवत्तायुक्त राशन का वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:
- उचित मूल्य दुकानों (FPS) पर 45 दिवस का अग्रिम भण्डारण: मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन (MPSCSC) एवं जिला आपूर्ति अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक माह की 25 तारीख तक आगामी माह हेतु निर्धारित गेहूं, चावल, नमक एवं मोटे अनाज का बफर स्टॉक सभी उचित मूल्य दुकानों के दरवाजे तक अनिवार्य रूप से पहुँचा दिया जाए।
- ई-पॉस (e-PoS) एवं 'वन नेशन वन राशन कार्ड' का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन: राशन वितरण अनिवार्यतः इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा ही किया जाए तथा अन्य जिलों/राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों को पोर्टेबिलिटी की पूर्ण सुविधा दी जाए।
- औचक निरीक्षण एवं वजन-गुणवत्ता परीक्षण: समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व / SDM) एवं खाद्य निरीक्षक प्रति सप्ताह अपने क्षेत्राधिकार की न्यूनतम 10 राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगे और FAQ गुणवत्ता (Fair Average Quality) तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल-कांटों का प्रमाणीकरण करेंगे।
- कालाबाज़ारी पर दंडात्मक कार्रवाई: खाद्यान्न के डायवर्जन अथवा कालाबाज़ारी की शिकायत पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर दंडात्मक प्रकरण दर्ज कर दुकान का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ताक्षर/-
(आलोक कुमार सिंह)
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
पृष्ठांकन क्रमांक: एफ 5-28/2022/खाद्य/29-1/1580 भोपाल, दिनांक: 15 नवंबर 2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कड़ाई से अनुपालनार्थ प्रेषित:
1. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन, भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश।
3. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक / जिला आपूर्ति अधिकारी, म.प्र.।
4. गार्ड फाइल।
हस्ताक्षर/-
उपसचिव (खाद्य)
In English (Question & Model Answer)
स्वयं को उपसचिव, खाद्यान्न विभाग, मध्य प्रदेश शासन मानते हुए, सभी जिला अधिकारियों को खाद्यान्न आपूर्ति हेतु परिपत्र जारी कीजिए।
[Note for English Medium Aspirants]: As per official MPPSC Examination Rules, Paper 6 (Hindi Essay and Administrative Drafting / हिन्दी निबंध एवं प्रारूप लेखन) must be attempted exclusively in Hindi (Devanagari script) by all candidates regardless of their opted medium for GS1–GS4. Answers written in English are not evaluated in the actual examination. The authentic Hindi model answer is provided below for your preparation.
प्रारूप लेखन: परिपत्र (Government Circular)
मध्य प्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.) - 462004
क्रमांक: एफ 5-28/2022/खाद्य/29-1 भोपाल, दिनांक: 15 नवंबर 2022
परिपत्र (CIRCULAR)
प्रति,
समस्त जिला कलेक्टर / जिला दंडाधिकारी,
मध्य प्रदेश।
विषय: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत निर्बाध खाद्यान्न आपूर्ति, उचित मूल्य दुकानों पर अग्रिम भण्डारण एवं सघन निगरानी सुनिश्चित करने बाबत।
राज्य के समस्त पात्र अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA, 2013) तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत समय पर गुणवत्तायुक्त राशन का वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:
- उचित मूल्य दुकानों (FPS) पर 45 दिवस का अग्रिम भण्डारण: मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन (MPSCSC) एवं जिला आपूर्ति अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक माह की 25 तारीख तक आगामी माह हेतु निर्धारित गेहूं, चावल, नमक एवं मोटे अनाज का बफर स्टॉक सभी उचित मूल्य दुकानों के दरवाजे तक अनिवार्य रूप से पहुँचा दिया जाए।
- ई-पॉस (e-PoS) एवं 'वन नेशन वन राशन कार्ड' का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन: राशन वितरण अनिवार्यतः इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा ही किया जाए तथा अन्य जिलों/राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों को पोर्टेबिलिटी की पूर्ण सुविधा दी जाए।
- औचक निरीक्षण एवं वजन-गुणवत्ता परीक्षण: समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व / SDM) एवं खाद्य निरीक्षक प्रति सप्ताह अपने क्षेत्राधिकार की न्यूनतम 10 राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगे और FAQ गुणवत्ता (Fair Average Quality) तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल-कांटों का प्रमाणीकरण करेंगे।
- कालाबाज़ारी पर दंडात्मक कार्रवाई: खाद्यान्न के डायवर्जन अथवा कालाबाज़ारी की शिकायत पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर दंडात्मक प्रकरण दर्ज कर दुकान का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ताक्षर/-
(आलोक कुमार सिंह)
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
पृष्ठांकन क्रमांक: एफ 5-28/2022/खाद्य/29-1/1580 भोपाल, दिनांक: 15 नवंबर 2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कड़ाई से अनुपालनार्थ प्रेषित:
1. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन, भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश।
3. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक / जिला आपूर्ति अधिकारी, म.प्र.।
4. गार्ड फाइल।
हस्ताक्षर/-
उपसचिव (खाद्य)