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बाल श्रम (प्रतिबंध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार बाल श्रमिक किसे माना गया है?

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आदर्श उत्तर

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुसार 'बाल श्रमिक':

  • बालक (Child): वह व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है; किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में इसके नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है।
  • किशोर (Adolescent): 14 से 18 वर्ष के बीच का व्यक्ति; जिसे जोखिमपूर्ण व्यवसायों (खदान, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक) में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

In English (Question & Model Answer)

Who is considered a child labour as per Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986?

Child Labour Under Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016:

  • Child (बालक): Any person who has not completed his/her fourteenth (14th) year of age; complete prohibition of employment in all occupations and processes.
  • Adolescent (किशोर): Person aged 14 to 18 years; prohibited from employment in hazardous occupations and processes (mines, explosives, inflammable substances).
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