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भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 363-A के अंतर्गत क्या दण्डनीय है?

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आदर्श उत्तर

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363-A के अंतर्गत दंडनीय अपराध:

  • अपराध: भीख मांगने के प्रयोजन से किसी नाबालिग (अवयस्क) का अपहरण करना या उसका अंग-भंग (Maiming) करना।
  • दंडात्मक प्रावधान:
    • भीख मांगने हेतु अपहरण करने पर: 10 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं जुर्माना।
    • नाबालिग का अंग-भंग करने पर: आजीवन कारावास एवं अनिवार्य जुर्माना।

In English (Question & Model Answer)

What is punishable under Section 363-A of Indian Penal Code (IPC)?

Offence Punishable Under Section 363-A of the Indian Penal Code (IPC / BNS Sec 139):

  • Offence: Kidnapping or maiming a minor for purposes of begging (नाबालिग का भीख मांगने के उद्देश्य से अपहरण या अंग-भंग करना)।
  • Punishment:
    • Kidnapping for begging: Rigorous imprisonment up to 10 years and fine.
    • Maiming/disfiguring minor for begging: Imprisonment for life and fine.
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