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निम्नलिखित विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए : "सूचना अधिकार अधिनियम"

201625M
Model Answer

[Note for English Medium Aspirants]: As per official MPPSC Examination Rules, Paper 6 (Hindi Essay and Administrative Drafting / हिन्दी निबंध एवं प्रारूप लेखन) must be attempted exclusively in Hindi (Devanagari script) by all candidates regardless of their opted medium for GS1–GS4. Answers written in English are not evaluated in the actual examination. The authentic Hindi model answer is provided below for your preparation.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: संवैधानिक आधार, प्रशासनिक जवाबदेही, भ्रष्टाचार पर अंकुश एवं नागरिक सशक्तीकरण

"पारदर्शिता लोकतंत्र की आत्मा है और सूचना का अधिकार वह अचूक अस्त्र है जिसने बंद कमरों में चलने वाली गोपनीय नौकरशाही को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया है।"

1. प्रस्तावना एवं संवैधानिक आधार:
12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' (RTI Act) स्वतंत्र भारत का सबसे क्रांतिकारी जन-सशक्तीकरण कानून है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज नारायण वाद (1975) में स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के अंतर्गत 'जानने का अधिकार' एक मौलिक अधिकार है। इस कानून ने औपनिवेशिक दौर के शासकीय गुप्त बात अधिनियम (1923) की गोपनीय संस्कृति को समाप्त कर शासन में पारदर्शिता की नई सुबह की शुरुआत की।

2. अधिनियम के प्रमुख प्रावधान एवं संरचना:

  • समय-सीमा की बाध्यता: प्रत्येक सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी (PIO) की नियुक्ति अनिवार्य है, जिसे आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है। यदि मामला व्यक्ति के 'जीवन और स्वतंत्रता' से संबंधित हो, तो 48 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है।
  • द्वि-स्तरीय अपील व्यवस्था: प्रथम अपील विभागीय वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष तथा अंतिम द्वितीय अपील स्वायत्त केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग (CIC/SIC) में की जा सकती है।
  • स्वतः संज्ञान द्वारा प्रकटीकरण (धारा 4): सभी विभागों को अपनी नीतियां, बजट और लाभार्थी सूचियां वेबसाइट्स पर स्वतः सार्वजनिक करनी होती हैं।
  • कठोर दंड का प्रावधान (धारा 20): जानबूझकर सूचना रोकने, भ्रामक जानकारी देने या नष्ट करने पर दोषी अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000) का व्यक्तिगत जुर्माना।
  • छूट (धारा 8): देश की संप्रभुता, सुरक्षा, कैबिनेट के अनिर्णीत कागजात व न्यायिक अवमानना से जुड़े मामलों को छोड़कर शेष सभी सूचनाएं अनिवार्य रूप से दी जाती हैं।

3. चुनौतियाँ एवं आगे की राह:
सूचना आयोगों में रिक्त पदों को समय पर भरना, आरटीआई कार्यकर्ताओं (Whistleblowers) को सुरक्षा प्रदान करना, तथा सभी राज्यों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का विस्तार करना।

4. निष्कर्ष:
आरटीआई ने भारत के आम नागरिक को 'याचक' से बदलकर शासन का 'सतर्क प्रहरी' बना दिया है। राशन वितरण, मनरेगा मजदूरी और बड़े घोटालों के पर्दाफाश में इस कानून की ऐतिहासिक भूमिका रही है। आरटीआई को सशक्त बनाए रखना ही देश में भ्रष्टाचार-मुक्त सुशासन (Good Governance) और 'विकसित भारत @2047' की सच्ची गारंटी है।

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

निम्नलिखित विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए : "सूचना अधिकार अधिनियम"

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: संवैधानिक आधार, प्रशासनिक जवाबदेही, भ्रष्टाचार पर अंकुश एवं नागरिक सशक्तीकरण

"पारदर्शिता लोकतंत्र की आत्मा है और सूचना का अधिकार वह अचूक अस्त्र है जिसने बंद कमरों में चलने वाली गोपनीय नौकरशाही को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया है।"

1. प्रस्तावना एवं संवैधानिक आधार:
12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' (RTI Act) स्वतंत्र भारत का सबसे क्रांतिकारी जन-सशक्तीकरण कानून है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज नारायण वाद (1975) में स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के अंतर्गत 'जानने का अधिकार' एक मौलिक अधिकार है। इस कानून ने औपनिवेशिक दौर के शासकीय गुप्त बात अधिनियम (1923) की गोपनीय संस्कृति को समाप्त कर शासन में पारदर्शिता की नई सुबह की शुरुआत की।

2. अधिनियम के प्रमुख प्रावधान एवं संरचना:

  • समय-सीमा की बाध्यता: प्रत्येक सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी (PIO) की नियुक्ति अनिवार्य है, जिसे आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है। यदि मामला व्यक्ति के 'जीवन और स्वतंत्रता' से संबंधित हो, तो 48 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है।
  • द्वि-स्तरीय अपील व्यवस्था: प्रथम अपील विभागीय वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष तथा अंतिम द्वितीय अपील स्वायत्त केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग (CIC/SIC) में की जा सकती है।
  • स्वतः संज्ञान द्वारा प्रकटीकरण (धारा 4): सभी विभागों को अपनी नीतियां, बजट और लाभार्थी सूचियां वेबसाइट्स पर स्वतः सार्वजनिक करनी होती हैं।
  • कठोर दंड का प्रावधान (धारा 20): जानबूझकर सूचना रोकने, भ्रामक जानकारी देने या नष्ट करने पर दोषी अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000) का व्यक्तिगत जुर्माना।
  • छूट (धारा 8): देश की संप्रभुता, सुरक्षा, कैबिनेट के अनिर्णीत कागजात व न्यायिक अवमानना से जुड़े मामलों को छोड़कर शेष सभी सूचनाएं अनिवार्य रूप से दी जाती हैं।

3. चुनौतियाँ एवं आगे की राह:
सूचना आयोगों में रिक्त पदों को समय पर भरना, आरटीआई कार्यकर्ताओं (Whistleblowers) को सुरक्षा प्रदान करना, तथा सभी राज्यों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का विस्तार करना।

4. निष्कर्ष:
आरटीआई ने भारत के आम नागरिक को 'याचक' से बदलकर शासन का 'सतर्क प्रहरी' बना दिया है। राशन वितरण, मनरेगा मजदूरी और बड़े घोटालों के पर्दाफाश में इस कानून की ऐतिहासिक भूमिका रही है। आरटीआई को सशक्त बनाए रखना ही देश में भ्रष्टाचार-मुक्त सुशासन (Good Governance) और 'विकसित भारत @2047' की सच्ची गारंटी है।

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