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स्वयं को जिलाधिकारी, इंदौर मानते हुए एक कार्यालय आदेश निर्गत करें, जिसमें समस्त लिपिकों को कार्यालयी-पत्रावली घर ले जाने की अनुमति न हो।

201815M
Model Answer

[Note for English Medium Aspirants]: As per official MPPSC Examination Rules, Paper 5 (General Hindi & Grammar / सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण) must be attempted exclusively in Hindi (Devanagari script). The authentic Hindi model answer is provided below.

कार्यालय आदेश का मानक प्रशासनिक प्रारूप:

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर (म.प्र.)

क्रमांक: कलेक्ट्रेट/स्था./2018/1048 दिनांक: 12 अगस्त, 2018

कार्यालय आदेश

कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं जिले के समस्त अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों में कार्य-संस्कृति में सुधार, लोक सेवाओं के समय-सीमा में प्रदाय तथा अनुशासन बनाए रखने के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं:

  1. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रातः 10:00 बजे तक अनिवार्यतः कार्यालय में उपस्थित होकर बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराएँगे।
  2. 'सी.एम. हेल्पलाइन' एवं 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' के अंतर्गत लंबित शिकायतों व आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा में करना अनिवार्य होगा।
  3. बिना पूर्व स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित पाए जाने पर 'नो वर्क नो पे' का नियम लागू करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।


(हस्ताक्षर)
(निशान्त वरवड़े)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)

प्रतिलिपि: समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विभागाध्यक्ष, जिला इंदौर को पालनार्थ।

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

स्वयं को जिलाधिकारी, इंदौर मानते हुए एक कार्यालय आदेश निर्गत करें, जिसमें समस्त लिपिकों को कार्यालयी-पत्रावली घर ले जाने की अनुमति न हो।

कार्यालय आदेश का मानक प्रशासनिक प्रारूप:

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर (म.प्र.)

क्रमांक: कलेक्ट्रेट/स्था./2018/1048 दिनांक: 12 अगस्त, 2018

कार्यालय आदेश

कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं जिले के समस्त अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों में कार्य-संस्कृति में सुधार, लोक सेवाओं के समय-सीमा में प्रदाय तथा अनुशासन बनाए रखने के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं:

  1. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रातः 10:00 बजे तक अनिवार्यतः कार्यालय में उपस्थित होकर बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराएँगे।
  2. 'सी.एम. हेल्पलाइन' एवं 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' के अंतर्गत लंबित शिकायतों व आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा में करना अनिवार्य होगा।
  3. बिना पूर्व स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित पाए जाने पर 'नो वर्क नो पे' का नियम लागू करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।


(हस्ताक्षर)
(निशान्त वरवड़े)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)

प्रतिलिपि: समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विभागाध्यक्ष, जिला इंदौर को पालनार्थ।

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