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निम्नलिखित विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए : "ओ टी टी प्लेटफार्म : विनियमन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता"

202025M
Model Answer

[Note for English Medium Aspirants]: As per official MPPSC Examination Rules, Paper 6 (Hindi Essay and Administrative Drafting / हिन्दी निबंध एवं प्रारूप लेखन) must be attempted exclusively in Hindi (Devanagari script) by all candidates regardless of their opted medium for GS1–GS4. Answers written in English are not evaluated in the actual examination. The authentic Hindi model answer is provided below for your preparation.

ओ टी टी प्लेटफार्म : विनियमन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता: संवैधानिक द्वंद्व, रचनात्मक स्वायत्तता एवं संतुलित स्व-नियमन

"कलात्मक अभिव्यक्ति लोकतंत्र की प्राणवायु है; किन्तु जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनियंत्रित होकर सामाजिक मर्यादा और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रहार करने लगे, तब विधिक विनियमन समाज का सुरक्षा कवच बन जाता है।"

1. प्रस्तावना एवं ओटीटी (OTT) का अभ्युदय:
स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट के इस युग में 'ओवर द टॉप' (OTT) डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स (जैसे—नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लिव आदि) ने मनोरंजन और जनसंचार के क्षेत्र में युगांतरकारी क्रांति ला दी है। सीधे व्यक्तिगत स्क्रीन पर सामग्री उपलब्ध कराकर इन मंचों ने सिनेमाघरों और पारंपरिक टीवी चैनलों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। किन्तु इसके साथ ही एक गंभीर वैधानिक व सामाजिक बहस छिड़ गई है—एक तरफ संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत प्राप्त 'विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' और दूसरी तरफ अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत 'सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता व कानून-व्यवस्था' की रक्षा हेतु नियमन (Regulation)।

2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्मक स्वायत्तता के पक्ष में तर्क:

  • कलात्मक अभिव्यक्ति का खुला आकाश: पारंपरिक सिनेमा बोर्ड (CBFC) की कठोर सेंसरशिप से परे होकर रचनाकारों को जातिवाद, पितृसत्ता, मानसिक स्वास्थ्य और लीक से हटकर यथार्थवादी विषयों पर निर्भीक फिल्में और वेब-सीरीज बनाने की स्वतंत्रता।
  • क्षेत्रीय सिनेमा का वैश्विक विस्तार: हिंदी, तमिल, मलयालम, मराठी जैसी विविध भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट कहानियों को वैश्विक पटल पर पहचान और बड़ा दर्शक वर्ग मिलना।
  • उपभोक्ता की व्यक्तिगत पसंद (Pull Media): टीवी के विपरीत ओटीटी सामग्री दर्शक अपनी इच्छा से चुनता है, जिसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है।

3. ओटीटी नियमन (Regulation) की अनिवार्यता के पक्ष में तर्क:

  • अश्लीलता एवं अत्यधिक हिंसा का खुला प्रदर्शन: कई वेब-सीरीज में बिना किसी आयु प्रतिबंध के अत्यधिक गाली-गलौज, नशीले पदार्थों के सेवन का महिमामंडन तथा कामुक दृश्यों की भरमार, जो बच्चों व किशोरों के मानस पर बुरा प्रभाव डालती है।
  • सामाजिक व धार्मिक सौहार्द को खतरा: ऐतिहासिक तथ्यों का विकृतीकरण तथा धार्मिक आस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक प्रस्तुति से कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा।
  • कानूनी संतुलन का अभाव: सिनेमा और टीवी चैनलों हेतु कठोर कानून हैं, अतः ओटीटी को पूर्णतः नियम-मुक्त छोड़ना विधिक समानता के विरुद्ध है।

4. भारत में वर्तमान विधिक नियामक ढाँचा (IT नियम, 2021):
केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत एक संतुलित त्रि-स्तरीय व्यवस्था लागू की है:

  • पांच आयु-आधारित श्रेणियां: सामग्री का U (सार्वभौमिक), U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ तथा 'A' (वयस्क) में वर्गीकरण।
  • पैरेंटल लॉक की अनिवार्यता: वयस्क (A) सामग्री हेतु बच्चों की पहुंच रोकने हेतु डिजिटल लॉक।
  • त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र:
    1. प्रथम स्तर: ओटीटी प्रकाशक द्वारा स्वयं शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति।
    2. द्वितीय स्तर: सेवानिवृत्त उच्च/सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में उद्योग का स्व-नियामक निकाय।
    3. तृतीय स्तर: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अंतर-विभागीय निगरानी समिति।

5. संतुलित समाधान (आगे की राह):

  • सेंसरशिप के स्थान पर स्व-नियमन (Self-Regulation): पूर्व-सेंसरशिप (Pre-Censorship) से बचा जाए ताकि कलात्मक मौलिकता नष्ट न हो, बल्कि प्रकाशक स्वयं नैतिक आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें।
  • डिजिटल साक्षरता: अभिभावकों को सामग्री रेटिंग और पैरेंटल लॉक का उपयोग करने हेतु जागरूक करना।

6. निष्कर्ष:
विनियमन का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटना नहीं, बल्कि उसे सामाजिक मर्यादा और उत्तरदायित्व के साथ जोड़ना है। रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जवाबदेही के सामंजस्य से ही भारत का डिजिटल मीडिया स्वस्थ, समृद्ध और 'विकसित भारत @2047' की सांस्कृतिक चेतना का वाहक बन सकेगा।

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

निम्नलिखित विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए : "ओ टी टी प्लेटफार्म : विनियमन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता"

ओ टी टी प्लेटफार्म : विनियमन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता: संवैधानिक द्वंद्व, रचनात्मक स्वायत्तता एवं संतुलित स्व-नियमन

"कलात्मक अभिव्यक्ति लोकतंत्र की प्राणवायु है; किन्तु जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनियंत्रित होकर सामाजिक मर्यादा और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रहार करने लगे, तब विधिक विनियमन समाज का सुरक्षा कवच बन जाता है।"

1. प्रस्तावना एवं ओटीटी (OTT) का अभ्युदय:
स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट के इस युग में 'ओवर द टॉप' (OTT) डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स (जैसे—नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लिव आदि) ने मनोरंजन और जनसंचार के क्षेत्र में युगांतरकारी क्रांति ला दी है। सीधे व्यक्तिगत स्क्रीन पर सामग्री उपलब्ध कराकर इन मंचों ने सिनेमाघरों और पारंपरिक टीवी चैनलों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। किन्तु इसके साथ ही एक गंभीर वैधानिक व सामाजिक बहस छिड़ गई है—एक तरफ संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत प्राप्त 'विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' और दूसरी तरफ अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत 'सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता व कानून-व्यवस्था' की रक्षा हेतु नियमन (Regulation)।

2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्मक स्वायत्तता के पक्ष में तर्क:

  • कलात्मक अभिव्यक्ति का खुला आकाश: पारंपरिक सिनेमा बोर्ड (CBFC) की कठोर सेंसरशिप से परे होकर रचनाकारों को जातिवाद, पितृसत्ता, मानसिक स्वास्थ्य और लीक से हटकर यथार्थवादी विषयों पर निर्भीक फिल्में और वेब-सीरीज बनाने की स्वतंत्रता।
  • क्षेत्रीय सिनेमा का वैश्विक विस्तार: हिंदी, तमिल, मलयालम, मराठी जैसी विविध भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट कहानियों को वैश्विक पटल पर पहचान और बड़ा दर्शक वर्ग मिलना।
  • उपभोक्ता की व्यक्तिगत पसंद (Pull Media): टीवी के विपरीत ओटीटी सामग्री दर्शक अपनी इच्छा से चुनता है, जिसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है।

3. ओटीटी नियमन (Regulation) की अनिवार्यता के पक्ष में तर्क:

  • अश्लीलता एवं अत्यधिक हिंसा का खुला प्रदर्शन: कई वेब-सीरीज में बिना किसी आयु प्रतिबंध के अत्यधिक गाली-गलौज, नशीले पदार्थों के सेवन का महिमामंडन तथा कामुक दृश्यों की भरमार, जो बच्चों व किशोरों के मानस पर बुरा प्रभाव डालती है।
  • सामाजिक व धार्मिक सौहार्द को खतरा: ऐतिहासिक तथ्यों का विकृतीकरण तथा धार्मिक आस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक प्रस्तुति से कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा।
  • कानूनी संतुलन का अभाव: सिनेमा और टीवी चैनलों हेतु कठोर कानून हैं, अतः ओटीटी को पूर्णतः नियम-मुक्त छोड़ना विधिक समानता के विरुद्ध है।

4. भारत में वर्तमान विधिक नियामक ढाँचा (IT नियम, 2021):
केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत एक संतुलित त्रि-स्तरीय व्यवस्था लागू की है:

  • पांच आयु-आधारित श्रेणियां: सामग्री का U (सार्वभौमिक), U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ तथा 'A' (वयस्क) में वर्गीकरण।
  • पैरेंटल लॉक की अनिवार्यता: वयस्क (A) सामग्री हेतु बच्चों की पहुंच रोकने हेतु डिजिटल लॉक।
  • त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र:
    1. प्रथम स्तर: ओटीटी प्रकाशक द्वारा स्वयं शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति।
    2. द्वितीय स्तर: सेवानिवृत्त उच्च/सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में उद्योग का स्व-नियामक निकाय।
    3. तृतीय स्तर: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अंतर-विभागीय निगरानी समिति।

5. संतुलित समाधान (आगे की राह):

  • सेंसरशिप के स्थान पर स्व-नियमन (Self-Regulation): पूर्व-सेंसरशिप (Pre-Censorship) से बचा जाए ताकि कलात्मक मौलिकता नष्ट न हो, बल्कि प्रकाशक स्वयं नैतिक आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें।
  • डिजिटल साक्षरता: अभिभावकों को सामग्री रेटिंग और पैरेंटल लॉक का उपयोग करने हेतु जागरूक करना।

6. निष्कर्ष:
विनियमन का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटना नहीं, बल्कि उसे सामाजिक मर्यादा और उत्तरदायित्व के साथ जोड़ना है। रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जवाबदेही के सामंजस्य से ही भारत का डिजिटल मीडिया स्वस्थ, समृद्ध और 'विकसित भारत @2047' की सांस्कृतिक चेतना का वाहक बन सकेगा।

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