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मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ओर से समस्त शासन सचिवों को एक परिपत्र भेजिए जिसमें राजकीय व्यय में मितव्ययता का आदेश जारी किया गया हो।

202313M
Model Answer

[Note for English Medium Aspirants]: As per official MPPSC Examination Rules, Paper 6 (Hindi Essay and Administrative Drafting / हिन्दी निबंध एवं प्रारूप लेखन) must be attempted exclusively in Hindi (Devanagari script) by all candidates regardless of their opted medium for GS1–GS4. Answers written in English are not evaluated in the actual examination. The authentic Hindi model answer is provided below for your preparation.

प्रारूप लेखन: परिपत्र (Government Circular)

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.) - 462004

क्रमांक: एफ 1-15/2023/नियम/चार                                                 भोपाल, दिनांक: 15 मई 2023

परिपत्र (CIRCULAR)

प्रति,
1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मध्य प्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासकीय व्यय में कठोर मितव्ययता (Austerity) एवं वित्तीय अनुशासन लागू करने बाबत।

राज्य शासन के वित्तीय संसाधनों के विवेकपूर्ण, मितव्ययी एवं उत्पादक उपयोग को सुनिश्चित करने तथा जन-कल्याणकारी प्राथमिकताओं हेतु बजट की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित मितव्ययता निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं:

  • नवीन शासकीय वाहनों के क्रय पर प्रतिबंध: आपातकालीन सेवाओं (पुलिस गश्त, अग्निशमन, एम्बुलेंस) को छोड़कर विभागों में प्रशासनिक उपयोग हेतु नवीन चौपहिया वाहनों के क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • शासकीय सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं का आयोजन: विभागीय बैठकें, समीक्षा गोष्ठियाँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्यतः शासकीय सभागारों अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से ही आयोजित किए जावें; निजी होटलों अथवा रिसॉर्ट्स में आयोजनों पर पूर्ण रोक रहेगी।
  • अनावश्यक यात्राओं एवं हवाई यात्रा पर नियंत्रण: अधिकारियों के शासकीय दौरे केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अनुमत किए जावें तथा यथासंभव हवाई यात्राओं को सीमित किया जाए।
  • कार्यालयीन व्यय (OE) में 20% की कटौती: समस्त कार्यालयों में स्टेशनरी, मुद्रण, आतिथ्य, विद्युत व्यय में न्यूनतम 20% की कमी की जावे तथा फाइलों का संचलन अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस (e-Office) पोर्टल के माध्यम से किया जाए।
  • अस्थायी मैनपॉवर आउटसोर्सिंग पर रोक: वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी नवीन पद अथवा आउटसोर्स संविदा सेवाओं को अनुबंधित नहीं किया जाएगा।

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) तथा कोषालय अधिकारी देयकों के आहरण के समय उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ताक्षर/-
(मनीष रस्तोगी, भा.प्र.से.)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक: एफ 1-15/2023/नियम/चार/1125                                                 भोपाल, दिनांक: 15 मई 2023
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कड़ाई से अनुपालनार्थ प्रेषित:
1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
2. संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र., भोपाल।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर/-
प्रमुख सचिव (वित्त)

हिंदी में प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ओर से समस्त शासन सचिवों को एक परिपत्र भेजिए जिसमें राजकीय व्यय में मितव्ययता का आदेश जारी किया गया हो।

प्रारूप लेखन: परिपत्र (Government Circular)

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.) - 462004

क्रमांक: एफ 1-15/2023/नियम/चार                                                 भोपाल, दिनांक: 15 मई 2023

परिपत्र (CIRCULAR)

प्रति,
1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मध्य प्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासकीय व्यय में कठोर मितव्ययता (Austerity) एवं वित्तीय अनुशासन लागू करने बाबत।

राज्य शासन के वित्तीय संसाधनों के विवेकपूर्ण, मितव्ययी एवं उत्पादक उपयोग को सुनिश्चित करने तथा जन-कल्याणकारी प्राथमिकताओं हेतु बजट की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित मितव्ययता निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं:

  • नवीन शासकीय वाहनों के क्रय पर प्रतिबंध: आपातकालीन सेवाओं (पुलिस गश्त, अग्निशमन, एम्बुलेंस) को छोड़कर विभागों में प्रशासनिक उपयोग हेतु नवीन चौपहिया वाहनों के क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • शासकीय सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं का आयोजन: विभागीय बैठकें, समीक्षा गोष्ठियाँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्यतः शासकीय सभागारों अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से ही आयोजित किए जावें; निजी होटलों अथवा रिसॉर्ट्स में आयोजनों पर पूर्ण रोक रहेगी।
  • अनावश्यक यात्राओं एवं हवाई यात्रा पर नियंत्रण: अधिकारियों के शासकीय दौरे केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अनुमत किए जावें तथा यथासंभव हवाई यात्राओं को सीमित किया जाए।
  • कार्यालयीन व्यय (OE) में 20% की कटौती: समस्त कार्यालयों में स्टेशनरी, मुद्रण, आतिथ्य, विद्युत व्यय में न्यूनतम 20% की कमी की जावे तथा फाइलों का संचलन अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस (e-Office) पोर्टल के माध्यम से किया जाए।
  • अस्थायी मैनपॉवर आउटसोर्सिंग पर रोक: वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी नवीन पद अथवा आउटसोर्स संविदा सेवाओं को अनुबंधित नहीं किया जाएगा।

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) तथा कोषालय अधिकारी देयकों के आहरण के समय उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ताक्षर/-
(मनीष रस्तोगी, भा.प्र.से.)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक: एफ 1-15/2023/नियम/चार/1125                                                 भोपाल, दिनांक: 15 मई 2023
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कड़ाई से अनुपालनार्थ प्रेषित:
1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
2. संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र., भोपाल।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर/-
प्रमुख सचिव (वित्त)

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